भुवनेश्वर: भरतपुर थाने के पांच पूर्व पुलिसकर्मियों ने अग्रिम जमानत के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। थाने के पूर्व आईआईसी दीनाकृष्ण मिश्रा, एसआई बैशालिनी पांडा, एएसआई सागरिका रथ और सलिलामयी साहू तथा कांस्टेबल बलराम हंसदा ने न्यायालय में अग्रिम याचिका दायर की है।

15 सितंबर को भरतपुर थाने में सेना के एक अधिकारी और उसकी मंगेतर को हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के मामले की जांच कर रही अपराध शाखा पांच पुलिसकर्मियों को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए गुजरात ले गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आईआईसी का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट गांधीनगर स्थित फोरेंसिक प्रयोगशाला में कराया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अन्य चार पुलिसकर्मियों का आज झूठ पकड़ने वाला टेस्ट हुआ है। इस बीच, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चित्त रंजन दाश की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग ने आज मामले की जांच शुरू कर दी है।

न्यायमूर्ति दाश ने मामले में अपराध शाखा की जांच की प्रगति और स्थिति के बारे में जानकारी ली। न्यायमूर्ति दाश ने आयोग की बैठक के दौरान पूछताछ की, जिसमें राज्य के गृह विभाग के सचिव, ओडिशा पुलिस के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि आयोग मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पक्षों से हलफनामा मांगा जाएगा।

इसी तरह, घटना के बारे में जानने वाले या मामले पर कुछ कहना चाहने वाले अन्य लोग भी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं, जिसे अधिसूचना जारी होने के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। आयोग के सचिव ने यह भी कहा कि हलफनामे जमा करने के बाद गवाहों की जांच की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 22वीं सिख रेजिमेंट से जुड़े सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में रोड रेज की एक घटना को लेकर कुछ बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे। पुलिस और अधिकारी तथा उसकी मंगेतर के बीच बहस हुई और सेना के जवान को ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर पीटा, जबकि तीन महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी महिला मित्र को पुलिस थाने की कोठरी में खींच लिया।

भरतपुर पुलिस थाने के पूर्व आईआईसी सहित कुछ पुरुष पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर थाने में उसकी पिटाई की और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस मुद्दे ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके बाद ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति दाश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया।