शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोवंश के अवैध परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशानुसार राज्य में गौवंश के वध और खुले में मांस की बिक्री व अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक जिले में पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया और निगरानी स्वरूप परिवहन मार्ग चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की।

पुलिस का सख्त एक्शन

सीएम मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद दिसंबर 2023 में पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रदेश में गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के तारतम्य में पुलिस ने बीते 6 माह में अवैध गौवंश से संबंधित कुल 575 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इन प्रकरणों में 1121 अपराधियों को गिरफ्तार कर 7524 गौवंश की मुक्ति कराई जा चुकी है। इस कार्रवाई में अब तक अवैध रूप से परिवहन कर रहे 342 वाहन भी जप्त किए जा चुके हैं।

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एमपी का दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र बना गोवंश के अवैध परिवहन का अड्डा !

पुलिस को अवैध परिवहन पर गोपनीय स्तर पर निगाह रखना आवश्यक था। इसलिए पुलिस मुख्यालय ने बीते 10 वर्षों के गौवंश के अवैध परिवहन के ट्रेंड और रूट्स का गहन विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार की। जिसके आधार पर पुलिस को यह स्पष्ट हुआ कि मप्र के दक्षिण व पश्चिम के सीमावर्ती जिले जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच आदि जिले गौवंश के अवैध परिवहन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इन सभी क्षेत्रों में पुलिस तत्परता से ध्यानपूर्वक लगातार कार्रवाई कर रही है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कई बार गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले अपराधी मुख्य मार्गों से हटकर जंगल व गांव के कच्चे रास्ते से गौवंश निकालने का प्रयास करते हैं। इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कई प्रकरणों में आरोपी इन स्थानों से पकड़े गये।

बीते 6 माह में गौवंश के अवैध परिवहन पर सर्वाधिक कार्रवाई वाले जिले:-

जिला प्रकरणआरोपीमुक्त कराए गए गौवंशजब्त वाहन
सिवनी5599130138
बालाघाट4810558013
बैतूल407167830
खरगोन346031533
नीमच233834626

गौवंश के अवैध परिवहन पर विशेष अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 11 जून 2024 को प्रदेश के सभी कलेक्टर व एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गौवंश के अवैध परिवहन पर विशेष कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। इन निर्देशों के परिपालन में पुलिस ने पिछले सप्ताह 13 से 20 जून 2024 तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 70 प्रकरण गौवंश के अवैध परिवहन के दर्ज किए गए। इसमें 124 आरोपियों पर कार्रवाई कर 38 वाहन जप्त किए गए और 528 पशु मुक्त कराए गए।

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मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में गौमांस और गौवंश के अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अधिनियम में गौमांस व गौवंश को परिभाषित करते हुए उनके वध और अवैध परिवहन पर रोक लगाई गई है। इसी प्रकार से मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी गौवंश के वध पर प्रतिबंध है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम भी इसी प्रकार किसी भी पशु को पीटने, अत्यधिक सवारी करने, बोझा लादने व किसी भी प्रकार की पीड़ा या यातना देने पर रोक लगाता है। बीते दिनों उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जिले के अधिकारियों को विशेष रूप से अवगत कराया गया और प्रशिक्षित किया गया।

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