रायपुर। कस्टम मिलिंग चावल जमा करने के लिए मिलरों के लिए समय में बढ़ोतरी की गई है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मिलरों को चावल जमा करने 31 जनवरी तक का समय दिया है. इस अवधि में चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से शुक्रवार को सहकारी विपण संघ और सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालकों को पत्र जारी किया गया है. इसमें खरीफ विपणन व 2020-21 में केन्द्रीय पूल अंतर्गत धान की मिलिंग एवं कस्टम मिलिंग चावल जमा करने की अवधि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 तक करने की अनुमति देने की बात कही गई है.
इस अवधि में वृद्धि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के लिए अतिरिक्त आंबटन लगभग 2 लाख टन चावल के उपार्जन में से खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 1 लाख टन चावल उपार्जन की अनुमति दी गई है.
ऐसे में भारतीय खाद्य निगम में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में चावल जमा करने के लिए मिलरों को जारी डिलीव्हरी आर्डर को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में चावल 31 जनवरी 22 तक जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है. इस अवधि तक चावल जमा नहीं करने वाले कस्टम मिलरों के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.