रायपुर। खाद्य विभाग रायपुर के द्वारा न्यू नाइस बेकरी, बोरियाखुर्द और शांति एच.पी. गैस एजेंसी, न्यू राजेन्द्र नगर सहित गणेश बॉयो फ्यूल्स, रावांभांठा की आकस्मिक जांच कर 1599 गैस सिलेण्डर एवं 25964 लीटर तथाकथित बॉयो डीजल को जप्त किया गया है. व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के कारोबार में गैस कंपनियों के द्वारा अवैध रूप से बिना सुरक्षा निधि जमा किये एस.व्ही. व्हाउचर बनाने तथा गैस कार्ड दिये बिना कारोबारियों को व्यावसायिक सिलेण्डर दिये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी. इसी प्रकार डीजल के स्थान पर आयतित तरल उत्पाद का नाम बदलकर बॉयो डीजल विक्रय करने की भी शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के निर्देश पर संबंधित फर्मों की जांच कर कार्रवाई की गई.

खाद्य नियंत्रक तरूण राठौर के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे,अरविंद दुबे, मदन मोहन साहू एवं खाद्य निरीक्षक रीना साहू,  मनीष यादव द्वारा संबंधित फर्मों की जांच की गयी. मेसर्स न्यू नाइस बेकरी में 56 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के 19 किलो वाले गैस सिलेण्डर ओवन को चलाने के लिए लगाए थे. मौके पर 52 नग भरे हुये व्यवसायिक सिलेण्डर पाये गये. साथ ही 96 नग खाली सिलेण्डर पाये गये नियमतः गैस कंपनी को खाली गैस सिलेण्डर कारोबार स्थल पर नहीं छोड़ने का नियम है.

न्यू नाइस बेकरी में एस.व्ही. व्हाउचर, गैस कार्ड नहीं पाया गया. एक बिल जरूर पाया गया, जो वर्ष 2019 का था. इस आधार पर 206 नग सिलेण्डर जब्त कर लिया गया. खाद्य विभाग की टीम ने शांति एच.पी. गैस एजेंसी, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में छापा मारकर दस्तावेज की मांग की गयी. एजेंसी के द्वारा मेसर्स न्यू नाइस बेकरी से संबंधित कोई भी एस.व्ही. व्हाउचर, गैस कार्ड देने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. एजेंसी का स्टॉक बोर्ड भी 01 जनवरी 2021 तक का ही प्रदर्शित था. फर्म के पास कंपनी से पाये गये भरे गैस सिलेण्डर एवं वापस किये गये खाली सिलेण्डर के संबंध में वैध जानकारी नहीं पाई गई.

मौके पर जो कम्प्यूटराईज्ड स्टॉक जानकारी प्रस्तुत की गयी, उसमें भी 31 जनवरी 2021 तक थी. टीम के द्वारा गैस एजेंसी के गोदाम में जाकर भौतिक सत्यापन किये जाने पर स्टॉक में अंतर पाया गया. घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये 123 कम पाये गये. इसी प्रकार व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 36 नग अधिक पाये गये, जिसके कारण मौके पर उपलब्ध कुल 1395 नग सिलेण्डर जप्त कर लिया गया है. न्यू नाइस बेकरी एवं शांति एच. पी. गैस एजेंसी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के धाराओं का उल्लंघन संबंधी प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है.

खाद्य अधिकारियों की टीम द्वारा मेसर्स श्री गणेश बॉयो फयूल्स, रावाभांठा की जांच की गयीं. फर्म को उद्योग विभाग के द्वारा डीजल विक्रय के संबंध में पंजीयन पत्र प्रदाय किया गया, जबकि मौके पर फर्म के द्वारा इंदौर के फर्म कान्हा बिल्टकॉम से प्राप्त तरल पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में मिथाइल इस्टर वस्तु का बिल प्रस्तुत किया गया है. बॉयो फ्यूल्स वनस्पति उत्पाद एवं इसको विदेशों से आयात नहीं किया जा सकता है. मध्यप्रदेश की फर्म के द्वारा प्रेषित बिल में वे-ब्रिज बिल नहीं है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि बॉयो डीजल की आड़ में कुछ कंपनियों के द्वारा ऐसा उत्पाद निर्मित किया जा रहा है, जो कि बॉयो डीजल नहीं है, लेकिन इस उत्पाद का डेन्सिटी डीजल के समकक्ष है. फर्म के द्वारा मई 2020 से कारोबार करने के बावजूद केवल जनवरी 2021 से आवक-जावक संबंधी जानकारी रखी गयी है. इस आधार पर श्री गणेश बॉयो फ्यूल्स के द्वारा डीजल के प्रदाय को प्रभावित करने के कारण 25964 लीटर तथाकथित बॉयो डीजल जप्त किया गया है.