रमेश बत्रा, तिल्दा-नेवरा। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने शहर के सिंधी भवन में व्यापारियों ने जागरूकता शिविर लगाकर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की जानकारी दी गई. प्रत्येक व्यापारी के लिए लाइसेंस अनिवार्य है.12 लाख से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को दो हजार की लाइसेंस फीस जबकि उससे कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों का 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ पांडे ने बताया कि लाइसेंस बनाने के लिए परिचय पत्र, आधार कार्ड, एक फोटो व दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा. और दुकानदारों के लिए प्रत्येक सामान का पक्का पर्चा रखना जरूरी है. नमूना सहयक राजेश सोनी भी शिविर में शामिल हुए बैठक में युवा व्यपारी राजेश सेतपाल ने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की. व्यापार संघ अध्यक्ष अधिकारियों के सामने दुकानदारों की समस्याएं रखीं. शिविर में 50 नए पंजीयन हुए.
शिविर में तिल्दा व्यपारी संघ के अध्यक्ष सुंदरदास पंजवानी सुरेश भगवानी राजकुमार सुखवानी राजेश लालवानी राजेश तेजवानी राजेश सेतपाल दिनेश पंजवानी रॉकी विधानी हरीश खत्री आदि उपस्थित थे.