कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रेनों में अवैध वेंडरों द्वारा अमानक भोजन सप्लाई मामले में रेलवे प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर लगी एक याचिका में सुनवाई करते हुए होईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन, फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया, रेलवे जीएम और जबलपुर जोन के डीआरएम को नोटिस जारी किया है।

रेलवे में अवैध वेंडरों द्वारा खाना सप्लाई मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। याचिका में बताया गया है कि वेंडर द्वारा फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया जा रहा है। प्लेटफार्म और रेलवे में अवैध वेंडर खाना बेच रहे हैं।

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रेलवे पर अवैध वेंडरों से मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि जबलपुर जोन में फूड सेफ्टी की निगरानी के लिए केवल एक ही निरीक्षक है। याचिका में फूड सेफ्टी की नियमों की सतत निगरानी की मांग भी की गई है जिससे यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।

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