हेमंत शर्मा, रायपुर। आयकर विभाग की ओर से करदाताओं की सुविधा के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना शुरू की गई है. प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में विवादित मामलों में केवल टैक्स का भुगतान किया जाता है. विशुद्ध कर का भुगतान कर पुराने मामलों का समाधान निकाला जा रहा है.

प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि समय- समय पर प्रायः कई देशों द्वारा कर विवाद समाधान स्कीम की घोषणा की जाती रही है. आयकर विभाग द्वारा भी यह देखा गया है कि कर विवादों की वजह से एक बड़ी धनराशि सरकारी खजानों तक नही पहुँच पा रही है, तथा विवाद निपटान की तुलना में विवादों की संख्या अत्याधिक होने लगी है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तकरीबन 9.32 लाख करोड़ रूपए की राशि नवंबर 2019 तक विवादित कर के रूप में फंसी हुई है। जबकि देश का प्रत्यक्ष कर की सलाना संग्रहण करीब 11 लाख करोड़ रुपए होती है. इस लिहाज से देश का एक वर्ष का प्रत्यक्ष कर संग्रहण विवाद में उलझा हुआ है, जिसके समाधान के लिए यह स्कीम लाई गई है.

इस स्कीम का मूल उद्देश्य कर विवादों की संख्या को कम करना तथा कर का संग्रहण करना. यह करदाताओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जिसके तहत् ब्याज, पेनाल्टी, फीस इत्यादि से छुटकारा मिल पाएगा. इस कानून को 11 मार्च 2020 को कार्यान्वित किया गया है, जिसे 30 दिसम्बर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा अपेक्षित कर एवं विवादित राशि पर कर भुगतान करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस स्कीम के तहत कर जमा करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 कर दिया है. अपील से संबंधित विभिन्न मुददे जो आयकर आयुक्त (अपील), आईटीएटी, उच्च ‘न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, वो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वो अपील जो पेनाल्टी एवं ब्याज से संबंधित है वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं. यदि अपील करदाता के पक्ष में निर्मित हो गई है एवं विभाग द्वारा आगे अपील किया गया है तो वैसे मामलों में अपेक्षित राशि के 50 प्रतिशत कर का भगुतान इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है.
करदाताओं की सुविधा के लिए विवाद से विश्वास सुविधा केन्द्र आयकर सेवा केन्द्र रायपुर में किया गया है. करदाता जो इस स्कीम का लाम लेना चाहते हैं. वे विवाद से विश्वास सेवा केंद्र से मदद प्राप्त कर सकते हैं. केन्द्र में फार्म 1, एवं फार्म 2, भरने में मदद की जाती है. वहीं जरूरी सूचना करदाता द्वारा उपलब्ध करायी जाती है.