रायपुर– लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार का काम मंगलवार शाम पांच बजे समाप्त हो जाएगा. राजनांदगांव, महासमुंद तथा कांकेर लोकसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे निर्वाचन के लिए 18 अप्रैल को मतदान होगा. इस चरण में नाम वापसी के बाद कुल 36 प्रत्याशी निर्वाचन के लिए शेष बचे हैं. तीनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार थम जाएगा. इस दौरान उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल रैली, जुलूस, सभा अथवा सार्वजनिक आयोजन कर प्रचार नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रत्याशी घर-घर जाकर तथा व्यक्तिगत संपर्क कर अपना प्रचार कर सकेंगे.

लोकसभा निर्वाचन के दूसरे चरण में 36 अभ्यर्थियों (राजनांदगांव में 14, महासमुंद में 13 तथा कांकेर में 9) के लिए 49 लाख 7 हजार 489 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कुल मतदाताओं में 24 लाख 69 हज़ार 110 महिलाएं, 24 लाख 38 हज़ार 320 पुरुष तथा 59 तृतीय लिंग के मतदाता हैं. शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए तीन लोकसभा क्षेत्रों में छह हजार 484 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं.

निर्वाचन के दौरान मीडिया के गलत उपयोग को रोकने भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं. आयोग ने कहा है कि मतदान दिवस तथा उसके पहले दिन कोई भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा अन्य कोई संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिला तथा राज्य मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन के लिए प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश पहल ही दे दिए हैं.

भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र के अनुसार प्रदेश में द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए 18 अप्रैल तथा उसके एक दिवस पहले 17 अप्रैल 2019 को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक है.

इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत लोकसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण का मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले से लेकर विधानसभा निर्वाचन वाले सभी राज्यों में मतदान की समाप्ति के आधा घंटा बाद तक मीडिया द्वारा एक्जिट पोल और इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित किया गया है. इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा. इसके अतिरिक्त इस अवधि में किसी भी प्रकार के जनमत सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रकाशन अथवा प्रसारण भी प्रतिबंधित होगा.