भोपाल। मध्य प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्यों, नाबालिग या महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 2 से 10 साल तक की सजा के साथ ही 50 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कहना है मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का।
इससे पहले आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पर चर्चा हुई, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
नरोत्तम मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 में किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना का प्रावधान किया गया है। लेकिन नाबालिग, महिला व एससी-एसटी के सदस्यों के मामले में सजा के साथ जुर्माना भी दोगुना होगा। ऐसे मामले में न्यूनतम सजा 2 से 10 साल और न्यूनतम जुर्माना 50 हजार रुपये होगी।