कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने भूतपूर्व रजिस्ट्रार सुनीता शिजू पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसके तमाम दस्तावेजों पेश करने को कहा था। पर नर्सिंग काउंसिल ने किसी भी प्रकार के जब दस्तावेज पेश नही किए तो कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की।
मामले पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिविज़न बैंच ने सुनवाई करते हुए DME से पूछा था कि नर्सिंग काउंसिल की पूर्व डायरेक्टर सुनीता शिजू पर अभी तक क्या-क्या कार्रवाई हुई उसके सभी जानकारी दी जाए। विभाग ने जब यह जानकारी नही दी तो हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और आज ही DME को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर शासन की और से पैरवी कर रहें अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अभी DME भोपाल में है और इतनी जल्दी जबलपुर नही आ सकते, लिहाजा डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाज़िर होकर जानकारी दी जाने की अनुमति दी जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता की इस अपील को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। जिसके बाद डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (DME) भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना हो गए है।
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