लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया है. इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. इन नोटिस में 6 पूर्व मख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है, तो वह आम आदमी की ही तरह है. वहीं नोटिस जारी किए गए पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के पास सरकारी बंगले हैं, जो वीवीआईपी जोन में पड़ते हैं.
अदालत ने लोक प्रहरी नाम की एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया था. याचिका में उत्तर प्रदेश मंत्री के वेतन भत्ते एवं अन्य प्रावधान कानून 1981 में अखिलेश यादव की सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी.
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके सरकारी बंगले खाली करने के निर्देश से उत्पन्न हालात पर चर्चा करने गए थे.
सरकारी अधिकारियों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था जबकि मुलायम के करीबी मानते हैं कि उन्होंने अपने बंगले से जुडे़ मुद्दे पर बात की थी. बता दें कि मुलायम सिंह यादव पांच विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं, जबकि उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बगल में ही चार विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरूआत में ही उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने के निर्देश दिए थे.