कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जिला सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को बदल दिया है।
सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैधानिक और त्रुटिपूर्ण माना है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया है। मामले पर पुनर्विचार कर प्रकरण में अभियुक्त दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करें। भाजपा पर पैसे लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप लगाने के मामले में यह आदेश हुआ है।
जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। 11 जनवरी 2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने मानहानि का मामला निरस्त किया था। न्यायालय ने तर्क दिया था कि “अभियुक्त दिग्विजय सिंह द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाया गया” है। मामला निरस्त होने पर भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने क्रिमिनल रिवीजन फाइल की थी।
बता दें कि 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया था दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था। बोले थे कि “एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं बजरंग दल, भाजपा आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और एक बात और बताऊं पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं”।
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