दिल्ली रॉउज एवन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामलों में बरी कर दिया है. ईडी ने फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. एजेंसी का कहना था कि केजरीवाल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा-50 के तहत एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन का पालन नहीं किया. यह मामला शराब नीति से जुड़ा हुआ था. राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया. जांच एजेसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह कहते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए समनों का जानबूझकर पालन नहीं किया.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी के समन की अवमानना से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. यह फैसला आबकारी नीति जांच के तहत ईडी द्वारा भेजे गए समनों पर उनकी पेशी न होने के बाद आया है.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी के समन की अवमानना मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया है. कोर्ट का ये फैसला आबकारी नीति की जांच कर रही ईडी के समन की तामील ना करने के मामले में आया है. आबकारी नीति मामले में ईडी ने बार-बार समन भेजे थे. बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ईडी के समाने पेश नहीं हुए थे. इसके खिलाफ एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था.
ED का आरोप था कि केजरीवाल ने नवंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच जारी चार समनों की अनदेखी की. ये समन 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 को जारी किए गए थे. केजरीवाल ने इन सभी समनों को अवैध बताते हुए जांच में शामिल होने से इनकार किया था. इसी आधार पर ED ने उनके खिलाफ दो आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थीं.
बताते चले कि 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज नियाय बिंदु ने उन्हें जमानत दे दी थी. हालांकि ED की चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी.
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