कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ गोविंद सिंह को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी लहार स्थित कोठी के सीमांकन को लेकर एकल पीठ के आदेश को सही माना है और याचिका खारिज कर दी है। 

दरअसल डॉक्टर उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कोठी बनाने के लिए दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है। इसे लेकर एकल पीठ ने उनकी जमीन का सीमांकन करने के निर्देश दिए थे। गोविंद सिंह का आरोप था कि स्थानीय विधायक के इशारे पर जिला प्रशासन उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रहा है। सीमांकन के नोटिस के बाद गोविंद सिंह के पुत्र ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन एकल पीठ के फैसले को सही ठहराते हुए HC ने याचिका खारिज कर दी है। 

यहां पढ़ें पूरा मामला: बंगले के सीमांकन पर भड़के पूर्व नेता, कहा- 1 इंच शासकीय जमीन पर नहीं कब्जा, बल्कि BJP MLA का ही मकान…

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