इस्लामाबाद। जेल में सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की देश के सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत का हवाला दिया.

खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल को भारत के आम चुनावों से पहले प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है. पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान में अघोषित ‘मार्शल लॉ’ के तहत दमन का सामना कर रहे हैं.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश (NAO) में संशोधन से संबंधित एक मामले में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष गुरुवार को शीर्ष अदालत में शिकायत की.

पीठ में न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखेल, न्यायमूर्ति अतहर मिनाल्लाह और न्यायमूर्ति सैयद हसन अजहर रिजवी भी बैठे. न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने टिप्पणी की कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान जेल में हैं, क्योंकि वह लाखों अनुयायियों वाली एक बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं.

इमरान खान ने यह भी शिकायत की कि उन्हें 8 फरवरी को हुए आम चुनावों से दूर रखने के लिए पांच दिनों के भीतर दोषी ठहराया गया था. खान ने खैबर पख्तूनख्वा की सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर भी निराशा व्यक्त की, जिसमें मामले की लाइव स्ट्रीमिंग का अनुरोध किया गया था.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक ने मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईसा से पूछा. “आपने [फैसले में] लिखा था कि मैंने पिछली सुनवाई के दौरान राजनीतिक बिंदु स्कोरिंग किया था. मुझे समझ नहीं आया, मैंने किस राजनीतिक स्कोरिंग का सहारा लिया, ” इस पर प्रधान न्यायाधीश ईसा ने कहा कि एक न्यायाधीश को फैसले पर किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है. शीर्ष न्यायाधीश ने कहा, ”आप पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं.

खान ने अदालत से यह भी कहा कि जेल में उन्हें दी गई सुविधाओं की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दी गई सुविधाओं से की जाए. न्यायमूर्ति मंडोखेल ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि शरीफ इस वक्त जेल में नहीं हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें जेल भेज दें? मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अदालत न्यायिक अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण की व्यवस्था करेगी.