प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबू बकर की सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। अबू बकर ने अदालत में याचिका दायर कर निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति मांगी थी।जस्टिस रवींद्र डुडेचा की बेंच ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और साथ ही एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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अबू बकर की दलील

अबू बकर का कहना है कि फिलहाल उसका इलाज एम्स में चल रहा है, लेकिन वहां उपचार संतोषजनक नहीं है और स्टाफ का रवैया भी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। उसने अदालत से आग्रह किया है कि उसे निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जाए और उसने यह भी कहा कि इसके खर्च की जिम्मेदारी वह खुद उठाएगा।

गौरतलब है कि इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अबू बकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी ठुकरा दी थी।

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NIA के आरोप

एनआईए का आरोप है कि PFI और उसके पदाधिकारियों ने देशभर में आतंकी घटनाओं के लिए फंड जुटाने और कार्यकर्ताओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने की साजिश रची थी। अबू बकर को 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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संपत्तियों की कुर्की रद्द

इस बीच, एनआईए कोर्ट ने पीएफआई से कथित तौर पर जुड़ी छह संपत्तियों और एक बैंक खाते की कुर्की रद्द कर दी है। इससे पहले भी अदालत ने ऐसी 10 संपत्तियों की कुर्की रद्द की थी। यह मामला 2022 में पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पदाधिकारी श्रीनिवासन की हत्या के बाद दर्ज मुकदमे से जुड़ा है।

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