लखनऊ. लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने एक कानूनी नोटिस भेजी है. पुलिस का कहना है कि ‘यूपी में का बा सीजन-2’ टाइटल से यूट्यूब व अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए गाने से समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने इस नोटिस को अवैध बताया है.
बता दें कि कानपुर देहात की अकबरपुर पुलिस ने नोटिस को नेहा के ससुराल और दिल्ली स्थित आवास पर भेजा था. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने यूपी पुलिस की नोटिस को अवैध बताया है. उन्होंने अपने फेसबुक पर नोटिस की एक कॉपी शेयर की है. साथ ही एक अन्य पोस्ट में यह बताया है कि नोटिस क्यों अवैध है.
पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजा है. काटजू ने धारा 160 के बारे में बताते हुए लिखा है कि, “कानपुर देहात की अकबरपुर पुलिस ने जब नेहा को नोटिस भेजा तब वह दिल्ली में थी. धारा 160 को पढ़ने से साफ पता चलता है कि अकबरपुर थाना की पुलिस केवल केवल धारा 160 के तहत एक व्यक्ति को अपने आसपास के पुलिस थाने की क्षेत्रीय सीमा के भीतर ही नोटिस दे सकती है. वे इसे दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति को कैसे भेज सकती हैं?”
नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मुझे भेजे गए नोटिस को अवैध बताया है और मुझे आश्वासन दिया है कि भारत की न्यायपालिका न्याय के पक्ष में मेरे साथ खड़ी है. जिस पीड़ा को मैं और मेरा परिवार झेल रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
बता दें कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नेहा सिंह राठौर को भेजे गए नोटिस में लिखा है, “आपके इस गीत के कारण समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है. इस नोटिस की प्राप्ति से 3 दिवस के अंदर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आपका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो आपको आपके विरुद्ध आईपीसी/सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में न्यायोचित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.”
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बता दें कि 13 फरवरी को कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मां-बेटी की जलकर मौत हो गई थी. जब यह घटना हुई, तब पास में ही पुलिस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी. घटना के बाद नेहा सिंह राठौर ने कानपुर देहात जिलाधिकारी को लेकर एक गीत गाया, जिसमें ‘यूपी में का बा, कानपुर में बाबा के डीएम भइल रंगबाज बा…’ जैसी पंक्तियां हैं.
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