पिथौरा। महासमुन्द वनमंडल के अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र में बिजली का तार लगाकार दो भालुओं का शिकार करने वाले चार आरोपियो को वन अमले ने पकड़ने में कामयाबी पाई है. आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39,50,51 और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

पिथौरा वन परिक्षेत्र के कक्ष कं. 228 में ग्राम छिन्दौली से बिजली का तार लगाकर दो भालुओं – एक नर और एक मादा – के शिकार की चौकीदार से सूचना मिली. इस पर पिथौरा उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा तलाशी वारंट जारी के साथ वन अधिकारियों व वन अमले ने अचानकमार टाइगर रिजर्व डॉग स्क्वाइड प्रभारी सुरेश नवरंग के साथ छापामार कार्रवाई की.

ग्राम छिन्दौली निवासी रामजी निषाद पिता पर्वत निषाद के घर में शीशी व जीआई तार, नैनसिंग पिता मनराखन के घर से जीआई तार व फंदा और ग्राम बेल्हीड निवासी देवलाल चक्रधारी पिता सुभाष के घर से खूटी व शीशी और जयप्रकाश पिता फकीर के घर से सामग्री बरामद की गई. आरोपियों ने बिजली तार के जरिए भालुओं का शिकार करना स्वीकार किया. आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और  भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई.