बरहामपुर : गंजम जिले के एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-3) ने बुधवार को दो बीजद नेताओं सुदर्शन सुआर (53) और सुधीर पात्र (50) की 2022 में हुई हत्या के लिए चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान बुडू दास, कुना गौड़, प्रशांत गौड़ और बी देबराज गौड़ के रूप में की गई है, जिन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर 10 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।

अदालत ने 28 गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्हें 23 अप्रैल, 2022 को हुई हत्याओं का दोषी पाया। बीजद नेताओं की चासनिमाखंडी गांव में सौरा पहाड़ के पास उस समय चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, जब वे कथित तौर पर पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर पार्टी की बैठक से लौट रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य आरोपी प्रशांत गौड़ ने सरपंच चुनाव में अपनी पत्नी की हार का बदला लेने के लिए 50,000 रुपये (30,000 रुपये अग्रिम के साथ) में तीन अन्य लोगों को काम पर रखकर हत्याओं की साजिश रची। अपर्याप्त सबूतों के कारण पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।