कोरबा। युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों पर डीईओ ने कार्रवाई की है. उन्होंने चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. चारों शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के तहत नए स्कूल में पदस्थ किया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की और हाईकोर्ट में याचिकाएं लगा दी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिक्षकों की मांग को स्वीकार्य योग्य नहीं माना और अभ्यावेदन को अमान्य माना.
चारों शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के तहत पदांकित संस्था में उपस्थित होने निर्देशित किया गया था. संबंधित शिक्षकों ने आज तक युक्तियुक्तकरण के तहत पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया. इस कारण छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की नियम 3 के तहत तत्काल प्रभाव से चारों शिक्षकों को कोरबा डीईओ ने निलंबित कर दिया है.


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