शैलेंद्र पाठक,बिलासपुर. नागरिक आपूर्ति निगम में कथित रूप से 36 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी सहायक लेखाधिकारी पेतरूस तिर्की को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया है. साथ ही करोड़ों की संपत्ति राजसात करने के निर्देश दिए है. यह आदेश एसीबी न्यायालय ने दिया है. आरोपी पेतरूस तिर्की बिलासपुर में ही पदस्थ था.
बिलासपुर के कार्यालय में पदस्थ पेतरूस तिर्की को 2015 में शासन अनुपातहीन सम्पति के मामले में बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद एसीबी ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर जेल भेजा था. एसीबी ने 18 सितंबर 2013 को पेतरुस तिर्की के खिलाफ मामला दर्ज किया था. एसीबी ने जांच में पाया पेतरूस तिर्की 1997 से नौकरी के बाद 2013 तक के एक करोड़ 27 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी. भोपाल, जांजगीर , बिलासपुर जमीन, मकान और नगद परिवार के नाम से जमा किया था.
एसीबी के न्ययालय में पेश दस्तावेज के मुताबिक आरोपी तिर्की के पास 16 साल की नौकरी में 227 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली एसीबी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर सजा भुगतना पड़ेगा अदालत ने आरोपी की 68 लाख की अनुपातहीन संपति राजसात करने के आदेश भी दिए, 68 लाख की साम्पति में बिलासपुर के चिल्हाटी में फार्म हाउस, वीआईपी सिटी में मकान विभिन्न खातों में जमा नगद, टाट सफारी और छापे के दौरान मिले 6 लाख से ज्यादा की रकम शामिल है.