बालासोर. ओडिशा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (OPID) कोर्ट, बालासोर ने हज यात्रा धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह धोखाधड़ी 1.2 करोड़ रुपये की थी.

अदालत ने मुंबई निवासी नबील अब्दुल मुबीन शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया. इसके साथ ही उसे 2.75 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. जुर्माना न भरने पर उसे 15 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मामले के कुछ फैक्ट्स

यह केस 12 सितंबर 2024 को दर्ज हुआ था.

23 दिसंबर 2024 को चार्जशीट (नंबर 28) दाखिल की गई थी.

आरोपी नबील अब्दुल मुबीन शेख को 27 सितंबर 2024 को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था.

मामले की जांच अभी अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी है.

तीव्र सुनवाई के बाद फैसला

यह निर्णय एक त्वरित सुनवाई का हिस्सा था, जिसमें चार्जशीट दाखिल होने के केवल 3 महीने 5 दिन के भीतर फैसला सुना दिया गया. केस दर्ज होने के बाद कुल 6 महीने 15 दिन में सजा सुनाई गई.

कैसे हुई थी धोखाधड़ी?

भद्रक जिले के काजिमहला निवासी मीर खुर्शीद की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था. आरोपी ‘अल आदम टूर एंड ट्रैवल्स’ के मालिक फिरदौस बी अब्दुल मुबीन शेख, उनके बेटे नबील अब्दुल मुबीन शेख, बेटी साइमा अंजुम शेख और ‘अल इज्मा टूर एंड ट्रैवल्स’ के मालिक मोहम्मद बिस्मिल्लाह शेख ने हज यात्रा के नाम पर 2019 से 2023 के बीच 189 लोगों से करीब 1.2 करोड़ रुपये वसूले.

आरोपियों ने सोशल मीडिया और पर्चों के जरिए प्रचार कर मुस्लिम श्रद्धालुओं को उमराह यात्रा के लिए लुभावने पैकेज ऑफर किए. इन पैकेजों की कीमत 45,786 रुपये और 50,786 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई थी. श्रद्धालुओं से यात्रा की सुरक्षा और किफायती दरों का आश्वासन देकर राशि जमा करवाई गई.

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?

ओडिशा के भद्रक, बालासोर, बारिपदा समेत अन्य क्षेत्रों के श्रद्धालुओं ने बैंक ट्रांसफर, यूपीआई और नकद भुगतान के जरिए राशि जमा की.

इस पैसे को ‘अल आदम टूर एंड ट्रैवल्स’ के मालिकों के खातों में भेजा गया.

वर्ष 2023 के मध्य तक यह ठगी जारी रही, लेकिन इसके बाद आरोपियों ने अपने फोन बंद कर दिए और जमाकर्ताओं से संपर्क तोड़ लिया.

कुछ लोगों को चेक दिए गए, लेकिन वे बैंक में बाउंस हो गए.

जमाकर्ताओं के कई प्रयासों के बावजूद ट्रैवल एजेंसी और इसके मालिकों का कोई पता नहीं चला.

आरोपी पाए गए दोषी

2019 से 2023 के बीच ‘अल आदम टूर एंड ट्रैवल्स’ के मालिक फिरदौस बी अब्दुल मुबीन शेख, उनके बेटे नबील अब्दुल मुबीन शेख, बेटी साइमा अंजुम शेख और उनके पार्टनर मोहम्मद बिस्मिल्लाह शेख ने आपराधिक साजिश रचकर यह धोखाधड़ी की और जमा राशि का गबन कर लिया.

मामले की जांच इंस्पेक्टर तपस रंजन साहू ने की, जबकि विशेष सरकारी वकील प्रणब कुमार पांडा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की.