सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने निशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। गांव में कक्षा 6 और 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। इन कक्षाओं में पुन: प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं होगी। स्कूल की दूरी 2 किमी से अधिक होने पर छात्रावास में ही साइकिल आवंटित की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय स्कूलों में नि:शुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी, जो कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं और 9वीं में अध्ययनरत हैं और वे जिस ग्राम के निवासी हैं उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय-हाई स्कूल संचालित नहीं हैं वे अध्ययन के लिये किसी अन्य गांव या शहर के शासकीय स्कूल में जाते हैं, उन छात्रों को इस योजना का लाभ कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा।
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इन कक्षाओं में पुन: प्रवेश लेने पर साइकिल की पात्रता नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थी जो शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं-9वीं में अध्ययनरत हैं उस गांव से उनके निवास की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी से अधिक हो उन्हें ही साइकिल दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं जिनके माध्यमिक शाला और हाई स्कूल छात्रावास से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर अधिक दूरी पर है। यह साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जाएंगी और छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं इनका इस्तेमाल कर सकेंगी। छात्रावास छोड़ते समय साइकिलें छात्रावास में जमा कराना होंगी।
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इस योजना में कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को 18 इंच और कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 20 इंच की साइकिलें प्रदाय की जाएंगी। नि:शुल्क साइकिल वितरण की विस्तृत जानकारी 3.0 पोर्टल पर प्रदर्शित की गई हैं। नि:शुल्क साइकिल वितरण के संबंध में कक्षा 6वीं की साइकिल के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी आर.के. पांडे और कक्षा 9वीं के लिये योजना अधिकारी अशोक बड़गे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। दिशा-निर्देश प्रदेश के सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र समन्वयक को जारी किया गया हैं।
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