मुंबई.  महाराष्ट्र के मल्टिप्लेक्स में एक अगस्त से बाहर से खाने पानी की चीजें ले जा सकेंगे. नागपुर में चल रहे मानसून सत्र के दौरान आज इसे लेकर सवाल उठाए गए जिसके जवाब में राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा करने से रोकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इस खबर से जहां सिनेमा देखने जाने वालों में खुशी की लहर है तो मल्टीप्लेक्स मालिकों को झटका लगा है. सीएनबीसी-18 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर के शेयर में 12% से ज्यादा की गिरावट देखी गई. इसके साथ ही आईनॉक्स और मुक्ता आर्ट्स के शेयर में गिरावट आई.

महाराष्‍ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस संबंध में मल्टिप्लेक्स मालिकों के साथ बैठक करेगी और मल्टिप्लेक्स के अंदर मिलने वाले सामान का दाम बाजार में बिकने वाले दाम के बराबर कराएगी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि वह सिनेमा हॉल में बाहर के खाने को ले जाने के मुद्दे पर विचार करके उसे अनुमति दे।

इसके साथ ही केंद्र सरकार एक अगस्त से नया कानून ला रही है जिसके मुताबिक कोई भी सामान सिर्फ छपी हुई कीमत यानी एमआरपी पर ही बेचा जा सकेगा. किसी भी खाने पीने वाले सामान की दो कीमतें नहीं होंगी. मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न, कोल्डड्रिंक और स्नैक्स के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी.