गाजियाबाद . रैपिडएक्स में सफर करते समय नियमों का पालन नहीं करने वालों को 500 रुपये जुर्माने से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 22 नियमों की सूची यात्रियों के लिए जारी की है.

रैपिडएक्स का प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई तक परिचालन के लिए तैयार है. 17 किलोमीटर लंबे खंड पर इस माह के आखिरी तक रैपिडएक्स दौड़ सकती है. यात्रियों को स्टेशन या फिर ट्रेन में सफर करते वक्त किन नियमों का ध्यान रखना होगा, एनसीआरटीसी ने सूची तैयार कर ली है. स्टेशन पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं. ट्रेन में शराब पीने या उपद्रव करने पर 500 जुर्माना लगेगा. खतरनाक सामग्री ले जाने पर पांच हजार और चार साल की कैद का प्रावधान है. स्टेशन परिसर में प्रदर्शन , गाड़ी में कुछ लिखने पर छह माह की कैद, एक हजार का जुर्माना या दोनों हो सकता है.