Gangrape in railway yard: 8 साल की बच्ची से गैंगरेप के 4 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. चारों आरोपी बच्ची को टॉफी का लालच लेकर रेलवे यार्ड में ले गए, जहां पर चारों ने एक-एक करके नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था. सभी को 8-8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला हरियाणा के रोहतक इलाके का है. अदालत ने करीब चार साल बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.
एडीजे नरेश कुमार की कोर्ट ने जिन दोषियों को सजा सुनाई, उनमें झज्जर के गांव कुतलाना निवासी धर्मबीर उर्फ मोनू उर्फ कातिया, रोहतक के गढ़ी मोहल्ला निवासी सागर, राजस्थान के जिला शहडोल के गांव हमलाई हाल रोहतक की रामनगर कॉलोनी के किराएदार संतोष और उत्तरप्रदेश के नागल गांव निवासी राहुल उर्फ चीनू शामिल है.
पुलिस के अनुसार 31 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति आठ साल की बच्ची को लेकर GRP थाने पहुंचा. उसने शिकायत दी कि वह सुबह मजदूरी पर चला गया. शाम को आया तो आठ साल की बेटी नहीं मिली. बेटी को ढूंढता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां कहीं दिखाई नहीं दी. पिता ने पुलिस को बताया कि वह जब रेलवे यार्ड की तरफ गया, तो वहां रोने की आवाज सुनाई दी. उसे देखकर चार युवक भाग गए. वहां देखा तो घायल हालत में उसकी बेटी थी. वह अपनी बेटी को लेकर जीआरपी आया है. पिता ने यह भी बताया कि वह एक आरोपी को पहचानता है.
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