नई दिल्ली. मोदी सरकार ने नए साल पर लोगों को तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को सिनेमा टिकट, टीवी और मॉनिटर स्क्रीन, संगमरमर के दाने और पावर बैंक सहित 23 प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी का फैसला किया. इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जिन इकाइयों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करना है और उन्होंने अभी तक नहीं किया है. उन्हें 31 मार्च 2019 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा. अन्यथा उनपर जुर्माना लगेगा. जीएसटी दर में हुए इस बदलाव का फायदा लोगों को 1 जनवरी 2019 से मिलेगा.

28 से 18 फीसदी हुई जीएसटी दर

  1. टीवी-मॉनिटर स्क्रीन (32 इंच तक के)
  2. पुली
  3. ट्रांसमिशन सॉफ्ट और क्रैंक
  4. गियर बॉक्स
  5. पुराने एवं रिट्रीडेड रिपीट रिट्रीडेड टायर
  6. लिथियम आयन की बैटरियों वाले पावर बैंक
  7. डिजिटल कैमरे
  8. वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
  9. वीडियो गेम
  10. सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगेगा.

18 प्रतिशत से 12 फीसदी

  1. माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम

5 फीसदी जीएसटी दायरे में आए सामान

  1. संगमरमर के दाने
  2. प्राकृतिक कॉर्क
  3. हाथ की छड़ी
  4. फ्लाई एश से बने ब्लॉक
  5. अक्षय ऊर्जा संयंत्रों और उनमें लगने वाले सामानों
  6. विदेशी तीर्थस्थलों के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत परिचालित गैर-अधिसूचित/ चार्टर उड़ानों की सेवा
  7. दिव्यांगों के वाहनों के कल-पुर्जे

जीएसटी के दायरे से बाहर किए गए सामान

  1. संगीत की किताबों
  2. सब्जियों (कच्ची या उबाली या भांप में पकायी गयीं)
  3. फ्रोजन
  4. ब्रांडेड और डिब्बाबंद एवं सब्जियां (रासायनों के जरिए संरक्षित लेकिन सीधे खाने के लिए अनुपयुक्त)
  5. जनधन योजना के तहत बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं.