चंकी बाजपेयी, इंदौर। महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए कई कानून बनाए गए हैं। लेकिन कुछ उसका गलत फायदा उठाकर लोगों पर झूठे केस बना रही हैं। इन दिनों दुष्कर्म के तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कों पर रेप का केस लगाया जा रहा है, लेकिन बाद में वह झूठा निकल जा रहा है। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है इंदौर से जहां एक युवती ने एक अनजान शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा दिया दी। इस वजह से पीड़ित को कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन जांच के बाद पीड़िता ने अपना बयान बदल दिया और सबूतों के आधार पर शख्स को रिहा कर दिया गया है।

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दरअसल मामला दो थानों से जुड़ा हुआ है। साल 2023 में एक युवती ने युवक के खिलाफ बलात्कार समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था। किशनगंज थाने में जीरो में प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद प्रकरण एरोड्रम थाना भेजा गया था। पुलिस ने जांच के बाद युवक को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। लेकिन आखिर उसे इंसाफ मिल ही गया। इस पूरे मामले अधिवक्ता के के कुन्हारे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि धारा 232 के तहत न्यायालय ने फैसला सुनाया है। 

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न्यायालय ने एक युवक को न्याय दिया गया है। दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए मामले में एक युवक को दोष मुक्त कर उसे बरी किया है। जिसमें यह बात सामने आई है कि षडयंत्र पूर्वक युवक को झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया गया था। 10 माह तक चले इस मामले में पीड़िता ने कोर्ट में यह बयान दिया कि उसका किसी ऑटो रिक्शा चालक से विवाद हुआ था। जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर लाई थी और किस तरीके से पुलिस ने युवक को आरोपी बनाया है, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही वह व्यक्तियों को पहचानती है। 

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इस मामले में युवती के बयान के बाद ही न्यायालय ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए धारा 232 के तहत दोनों ही युवक को दोष मुक्त कर बरी किया है। वहीं अब इस मामले में बरी हुए युवक के द्वारा युवती, उसकी मां और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक करोड़ के मानहानि का नोटिस देने की तैयारी कर ली है।

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