देश में कई जगहों से लगातार समलैंगिक संबंध के मामले सामने आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश की लड़की ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से बिहार की लड़की से दोस्ती की. दोनों के बीच बातें होने लगी. इसके बाद धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों साथ जीने-मरने की कसमें खाने लगीं. अब दोनों लड़कियां शादी करना चाहती हैं.
यूपी के उन्नाव बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए दो किशोरियों के बीच ऐसी मोहब्बत हुई कि उन्नाव की किशोरी भागकर बिहार जा पहुंची. जहां दोनों किशोरियों ने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं. पिता की शिकायत पर पुलिस ने बिहार पहुंचकर उन्नाव की किशोरी को पकड़ा और यहां ले आई, लेकिन बिहार की किशोरी ने भी पीछा नहीं छोड़ा और वह भी यहां आ पहुंच गई. दोनों लड़कियां अब समलैंगिक शादी पर अड़ी हुई हैं. दोनों की उम्र 18 साल से कम है. अब समलैंगिकता के साथ ही दोनों किशोरियों की नाबालिगी को लेकर पुलिस दुविधा में फंसी हुई है.
शादी की जिद पर अड़ी लड़कियां
बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां पहले इंस्टाग्राम पर चैट करती थीं. फिर दोनों के बीच कॉल के जरिए बात होने लगी. बाद में दोनों को प्यार हो गया. प्यार भी ऐसा कि उन्नाव की रहने वाली लड़की इसी साल 12 जनवरी को घर से भागकर बिहार जा पहुंची. इसके बाद दोनों एक ही घर में साथ रहने लगीं. इधर, लड़की के पिता ने अपने रिश्तेदारों के यहां बेटी की खोजबीन की. जब उसका कोई पता नहीं चला, तो पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 12 जनवरी को उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली में दर्ज कराई. कुछ दिनों पहले पिता को पता चला कि उनकी बेटी बिहार के दरभंगा के थाना पतौर स्थित एक गांव में है. पिता की खबर पर उन्नाव पुलिस बिहार पहुंची और लड़की को वापस ले आई. लेकिन बिहार की लड़की भी पीछे-पीछे उन्नाव कोतवाली पहुंच गई. दोनों लड़कियां अब साथ रहने और शादी की जिद पर अड़ी हुई हैं.
सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इस मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी राजकुमार ने बताया कि दोनों लड़कियों के परिवार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी. बता दें कि सेम सेक्स मैरिज पर 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था. अदालत ने इसे कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है. वो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता. अदालत कानून नहीं बना सकती.
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