नई दिल्ली। राजधानी में 22 साल की एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के स्पा सेंटर में 22 वर्षीय एक युवती के साथ दो पुरुषों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया.

मालीवाल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पीड़िता दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्पा सेंटर में काम कर रही थी. उन्होंने कहा, ‘ओशन स्पा’ के मालिक और एक ग्राहक ने पहले पीड़ित महिला को नशे में धुत किया और उसके बाद कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. मालीवाल ने आगे कहा कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. मालीवाल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में खुलेआम वेश्यावृत्ति या सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है.

संबंध बनाने की मांग कर रहा था शख्स

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) उषा रंगनानी ने जानकारी देते हुए कहा कि पीतमपुरा स्थित स्पा में एक महिला के यौन उत्पीड़न के संबंध में मौर्य एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. डीसीपी रंगनानी ने कहा, “मौके पर, पीड़िता अपने पति के साथ स्पा सेंटर के बाहर मौजूद थी और मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत की. महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 30 जुलाई को उसने ‘ओशन स्पा सेंटर’ ज्वाइन किया था और 4 अगस्त को शाम करीब 6 बजे एक व्यक्ति आया और उसने यौन संबंध बनाने की मांग की.

नशे कराने के बाद किया दुष्कर्म

वहीं, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी प्रबंधक ने उसे ड्रिंक पिलाई. इसे पीने के बाद उसे चक्कर आया और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस को घटना के बारे में पता चलने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया और दिल्ली महिला आयोग के एक काउंसलर को बुलाया गया.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा), 328 और 376 D (सामूहिक बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की और तुरंत राहुल और सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा कि मालिकों के पास MCD लाइसेंस था और संबंधित नागरिक एजेंसी को लाइसेंस रद्द करने और परिसर को सील करने के लिए सूचित किया गया है. बाद में पुलिस ने ओशन स्पा सेंटर के खिलाफ दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए IPC की धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया और जिसके बाद मालिकों, बृज गोपाल और संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

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