हेमंत शर्मा, रायपुर. रायपुर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी राजधानी के एक होटल में लड़की की हत्या कर फरार हो गया था. पुलिस के तलाशी अभियान के बाद आरोपी पकड़ में आया था, जिसे न्यायालय में पेश किया गया.
सेशन जज ने दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद आरोपी विपन कुमार दुबे को साक्ष्य छुपाने के आरोप में 5 साल का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड का सजा सुनाया. इसके अलावा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
बता दें कि पूरा मामला 11 मई 2019 का है. अपूर्वा तिवारी और विपन कुमार दुबे के साथ रायपुर के यात्रिक होटल में ठहरे थे. दोनों ने होटल के रजिस्टर में अपने आप को पति-पत्नी बताया था. और निवासी अंबिकापुर बताया था.
दोनों ने अपना आईडी कार्ड भी होटल में बतौर प्रूफ दिया था. 11 मई की सुबह अपूर्वा और विपिन होटल पहुंचे थे. दोनों ने होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया. इसके बाद अपने रूम में चले गए. अगले दिन दोपहर से ही कमरे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था.
इस पर होटल स्टॉफ को शक हुआ. उन्होंने इसकी जानकारी मैनेजर को दी. होटल के मैनेजर ने जब दिए गए फोन नंबर पर फोन लगाया तो किसी ने रिसीव नहीं किया. उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं हुई. इसके बाद मास्टर चाभी से दरवाजा खोला गया, तो अपूर्वा की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी. घटना के बाद विपिन फरार हो गया था. पुलिस ने तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया.