दिल्ली की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने पाया कि आरोपियों ने घर बनाने की अनुमति देने के लिए रिश्वत मांगने के साथ-साथ रिश्वत नहीं देने पर घर गिराने की धमकी भी दी थी। सजा पर सुनवाई की अगली तारीख 5 जनवरी तय की गई है।

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा 2024 में दर्ज रिश्वतखोरी मामले में एमसीडी के जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार जांगरा और रमेश चंद जैन को दोषी पाया। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (सीवीसी एक्ट) की धारा 7 जो लोक सेवक से रिश्वत लेने/देने से संबंधित अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराधी माना।

रमेश चंद जैन दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जबकि सुरेंद्र कुमार जांगरा पूर्व सहायक थे। जांच में सामने आया कि सुरेंद्र कुमार शर्मा ने जैन के साथ मिलकर एमसीडी अधिकारी होने का नाटक किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 मार्च 2024 को जेई शर्मा ने शिकायतकर्ता अरुण कुमार गुप्ता से घर बनाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत की मांग की। साथ ही उन्होंने गुप्ता को घर गिराने की धमकी भी दी। गुप्ता ने रिश्वत देने से इनकार किया और इसके बाद शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला सीबीआई को सौंपा गया।

24 दिसंबर को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि शर्मा और जांगरा ने रिश्वत की रकम की मांग की थी, और शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत की रकम भी उनके पास से बरामद की गई थी।

अदालत ने आगे कहा कि सबूत यह भी साबित करते हैं कि आरोपी जैन के साथ मिलीभगत और साजिश में शामिल थे। जैन उस समय एमसीडी में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे। तीनों के खिलाफ अभियोग सिद्ध हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम की बरामदगी, रासायनिक परीक्षण और स्वतंत्र गवाहों की पुष्टि ने अभियोजन पक्ष का मामला पूरा साबित कर दिया।

बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान सटीक और स्पष्ट थे। साथ ही वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने भी आरोपों की पुष्टि की। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत संतोषपूर्वक पाती है कि रिश्वत की मांग और लेने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है।

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