दिल्ली। केंद्र सरकार अगले साल से गोल्ड हॉलमार्किंग कानून पूरे देश में लागू करने जा रही है। इसी साल जनवरी में सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला लिया था। इससे देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा।
दरअसल सरकार अब एक जून 2021 से पूरे देश में हॉलमार्किंग स्कीम लागू करेगी। इसके लागू होने के बाद से ज्वेलर्स का उपभोक्ताओं को ठगने का रास्ता बंद हो जाएगा। नया कानून सोने के गहनों पर भी लागू होगा। नए कानून के तहत ज्वेलर्स उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। आभूषण शोरूम 22 कैरट का सोना बताकर 18 कैरट का नहीं बेच सकेंगे। अगर वो ऐसा करते पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बतौर सजा जुर्माना व जेल दोनों
नए कानून के तहत जुर्माने की राशि और जेल दोनों का प्रावधान है।
दूसरी तरफ ज्वेलर्स इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने कम समय में हॉल मार्किंग स्कीम लागू करना मुश्किल होगा। इस प्रक्रिया के तहत ज्वेलर्स को खुद को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस के तहत पंजीयन कराना होता है। इस साल जुलाई में ज्वैलर्स ने केंद्र सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर जून 2021 कर दी है। अब अगर आप भविष्य में जब भी सोना बेचने जाएंगे तो आपको सोने का सही दाम मिलेगा।