Gold Smuggler Ranya Rao: सोना तस्करी (Gold smuggling) के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव (Ranya Rao) ने डीआरआई (DRI) अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रन्या ने राजस्व खुफिया निदेशालय अफसरों पर कस्टडी में थप्पड़ मारने, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और भूखा रखने समेत कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक को लिखे पत्र में रन्या ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। परप्पना अग्रहारा जेल के मुख्य अधीक्षक के माध्यम से भेजे गए अपने पत्र में रन्या ने दावा किया, “जब से मुझे हिरासत में लिया गया, तब से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक, मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिन अधिकारियों को मैं पहचान सकती हूं। रन्या ने आरोप लगाया कि उसे पूछताछ के दौरान कई बार थप्पड़ मारे गए, खाना नहीं दिया गया और DRI के अधिकारियों ने उसे खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।
बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की बेटी कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 4 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। वह दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना तस्करी कर लाने की कोशिश कर रही थीं। इस सोने की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है।
अपने पत्र में रन्या ने दावा किया कि उन्हें विमान के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया और डीआरआई ने उन्हें स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना हिरासत में ले लिया। रन्या ने कहा, “जब से मुझे हिरासत में लिया गया, तब से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक, मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिन अधिकारियों को मैं पहचान सकती हूं। उन्होंने मुझे 1015 बार थप्पड़ मारे। बार-बार मारपीट के बावजूद, मैंने उनके द्वारा तैयार किए गए बयानों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
रन्या राव की जमानत याचिका खारिज
बता दें कि सोना तस्करी के गंभीर मामले में आरोपी रन्या राव की जमानत याचिका को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज विश्वनाथ सी गोवदार ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस ने जमानत याचिका दायर की थी। यह फैसला जज विश्वनाथ सी गोवदार ने दिया, जिन्होंने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
DRI ने आरोपों को किया खारिज
वहीं, अदालत में एक्ट्रेस की पेशी के दौरान डीआरआई के छह से ज्यादा अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने रन्या के दावे को खारिज करते हुए रन्या पर सवालों के जवाब ना देना और जांच में सहयोग ना करने का आरोप लगाया है। अदालती कार्यवाही के दौरान, जांच अधिकारी (आईओ) ने न्यायाधीश को सूचित किया कि रन्या को डीआरआई अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं किया गया है।
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