लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को मूल वेतन के 221 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है. अभी तक यह महंगाई भत्ता 212 फीसदी की दर से मिलता था.

अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया. शासनादेश के अनुसार, छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत और और प्रदेश सरकार की ओर से जारी वेतन संरचना में कार्यरत राज्य कर्मियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी से मिलेगा. 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का एरियर भविष्य निधि खाते में जमा होगा. जो कार्मिक न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, उन्हें यह एरियर एनएससी के रूप में दिया जाएगा.

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बता दें कि महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का लाभ पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने सातवें वेतनमान का चयन नहीं किया है या 1 जनवरी 2016 से जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं. यह कर्मचारी छठे वेतनमान में काम कर रहे हैं.

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