राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में अब बेटी को माता-पिता पेंशन की पेंशन में हक मिलेगा। यह नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे। राज्य सरकार पेंशन नियमों में पहली बार बड़े संशोधन करने जा रही है। प्रस्ताव तैयारऔर कैबिनेट में आने का इंतजार है।
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दरअसल प्रस्तावित नियमों के मुताबिक भले ही घर में पुत्र हो लेकिन यदि बेटी उससे बड़ी है तो वही परिवार पेंशन की पात्र होगी। अविवाहित पुत्री/विधवा और तलाकशुदा पुत्री को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। आजीविका कमाने में पूरी तरह से अक्षम दिव्यांग पुत्र/पुत्री/भाई को भी पेंशन की पात्रता होगी। ये नए पेंशन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे।
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अव्यस्क बच्चों को पेंशन की पात्रता
बता दें कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी को जीवनभर मिलती है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। एनपीएस में एन्युटी के आधार पर और यूपीएस में निश्चित पेंशन की पात्रता है। परिवार पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी को पति और पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद अव्यस्क बच्चों को पेंशन की पात्रता होती है।

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