शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के अवकाश और साढ़े चार लाख पेंशनरों के लिए नए पेंशन नियम लागू होंगे। इसके लिए वित्त विभाग की समिति ने प्रारूप तैयार कर लिया है। 

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वित्त विभाग के बनाए गए ब्ल्यू प्रिंट को लेकर कल शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है। विभाग के प्रमुख सचिव बैठक को लेंगे। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक पेंशन और विशेषज्ञ के तौर पर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाईकर भी शामिल होंगे।

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25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता को परिवार पेंशन का लाभ देने का प्रविधान  प्रस्तावित है। नियम में ये प्रविधान भी किया जा सकता है कि वसूली के प्रकरण में पेंशन से राशि उसी सूरत में काटी जा सकती है, जिसमें वसूली की सूचना सेवानिवृत्ति के पहले दी गई हो। नियमों को 31 मार्च के पहले लागू करने की तैयारी है। 

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