अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य शासन ने चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी है। शासन के इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस संबंध में आदेश को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है।

Read More: गांव में संक्रामक बीमारी का प्रकोपः नाले ने रोका ग्रामीणों का रास्ता, समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से दो की मौत, 50 से ज्यादा लोग बीमार

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम 90 अंक अब 75 अंक किए गए है। न्यूनतम प्रतिशत 60% से घटकर 50% कर दिया गया है। नए आदेश के तहत एससी (SC) एसटी (ST) ओबीसी (OBC) और दिव्यांग जन के लिए न्यूनतम प्रतिशत समान हो गया है। पिछले दिनों आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उक्त मांग की थी। वंचित वर्गों को पात्रता परीक्षा में सबसे बड़ा लाभ मिलेगा।

फेसबुक की दोस्ती रेप पर खत्म: नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई बार किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus