पंजाब सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है. कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए अब NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की शर्त समाप्त कर दी गई है. शहरी विकास और भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अब बिना NOC के 500 वर्ग गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री की जा सकेगी.
मंडल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को आदेश जारी
विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी मंडल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट रजिस्ट्री के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है, जो 1 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक चलेगी. कैबिनेट मंत्री मुंडियां ने कहा कि इस फैसले से प्रदेशवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है.
अब रजिस्ट्री होगी सरल
अब कोई भी संपत्ति धारक, जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री समझौते के स्टांप पेपर या रजिस्टर्ड दस्तावेज़ हैं, NOC के बिना अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकते हैं. जिनके पास 31 जुलाई 2024 तक पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री समझौते या संबंधित दस्तावेज़ हैं, वे सब-रजिस्ट्रार या सहायक सब-रजिस्ट्रार के पास जाकर अपनी संपत्ति रजिस्टर्ड करवा सकते हैं.
छोटे प्लॉट मालिकों को राहत
मंत्री मुंडियां ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत प्रदान करना और अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे प्लॉट की रजिस्ट्री में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाई जा सकेगी. इसके अलावा, इस कानून में अपराधियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है.