नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 31 दिसंबर से यूपीआई पेमेंट का नया नियम लागू कर रहा है. रात 12 बजे से यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा. 1 जनवरी से एक वर्ष से अधिक पुराना कोई भी निष्क्रिय UPI ID जो चालू नहीं है उसे बंद कर दिया जाएगा. इसमें कोई भी लेन-देन नहीं हो सकेगा.

निगम ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि अनजाने भुगतान से बचा जा सके. इससे ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा. कई ग्राहक बैंक में बिना बदलवाए ही अपना नंबर बदल लेते हैं. इसके चलते जालसाज उनके खातों से भी पैसे निकाल लेते हैं.

गौरतलब है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को 90 दिनों की अवधि के बाद नए उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय मोबाइल नंबर आवंटित करने का अधिकार है. ऐसे में अगर नंबर बैंक से लिंक रहेगा तो नया नंबर लेने वाला व्यक्ति पैसे ट्रांसफर कर सकता है.