लखनऊ। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी हैं। जबकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसके चलते मिल्कीपुर में उपचुनाव पर रोक लगी है। गोरखनाथ बाबा के वकील ने इसे लेकर जानकारी साझा की है।

पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील रूद्र विक्रम ने बताया कि चुनाव के समय अवधेश प्रसाद ने जो एफिडेविट फाइल किया था, वह बिल्कुल से फर्जी था। इसमें लगाई गई नोटरी एक ऐसे वकील से कराई गई थी, जिसके पास इसका लाइसेंस नहीं था। इसलिए वह जानबूझकर ऐसे वकील से एफिडेविट बना है ऐसी जानकारी इसमें दी गई थी जो फेक थे।

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एडवोकेट रूद विक्रम ने बताया कि ऐसे में इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी देते हैं, तो उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है और ऐसे मामले में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई है। इसलिए लखनऊ हाई कोर्ट में यह पिटीशन डाली गई थी। जो कि अभी भी सुनवाई में चल रही है।

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उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में हमारा स्टैंड वही है कि जो जनता के आंखों में धूल झोंक कर गलत एफिडेविट फाइल कर के विधायक बना था। ऐसे व्यक्ति को जनता के सामने खुलासा करेंगे। वहीं वकील ने कहा कि अदालत आगे इस मामले में सुनवाई करेगी, तो हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई आगे भी की जाएगी।

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