केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के एयर टिकट बुकिंग को लेकर नियम में बदलाव किया है. पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने लीव ट्रेवेल कन्सेशन (LTC) सरकारी खाते पर हवाई टिकट बुक करने के निर्देश में संशोधन किया है. केंद्र सरकार में ऐसे कर्मचारी, जिन्हें एलटीसी (Leave Travel Concession) मिलता है, उनके लिए जरूरी खबर है.

कर्मियों ने अपनी हवाई यात्रा का क्लेम लेने में अगर एक भी चूक कर दी तो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है. उन्हें बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल एंड टूर और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से एलटीसी पर जाने के लिए एयर टिकट खरीदना पड़ता है। अब डीओपीटी ने उक्त कंपनियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों के द्वारा 24 घंटे में कम से कम किराए वाला एक स्लॉट रखा जाएगा। कर्मचारी, इसी स्लॉट में अपनी एयर टिकट बुक करेंगे। उन्हें इस प्रक्रिया का स्क्रीन शॉट भी लेना होगा। उसे क्लेम फार्म के साथ लगाना पड़ेगा। हालांकि, तय स्लॉट में अगर टिकट बुक होती है तो स्क्रीन शॉट की प्रति जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वजह, टिकट पर बुकिंग का समय और स्लॉट, दोनों अंकित रहेंगे। जो कर्मचारी तय स्लॉट से अलग जाकर टिकट बुक करेंगे, उन्हें क्लेम लेने के दौरान वह स्क्रीन शॉट फाइल में लगाना होगा।

तय स्लॉट में बुकिंग है तो स्क्रीन शॉट की जरूरत नहीं

इससे पहले भी कर्मियों को एलटीसी की टिकट का क्लेम लेने के लिए बुकिंग का स्क्रीन शॉट लेकर क्लेम फार्म के उसकी प्रति जमा करानी पड़ती थी। अगर फाइल में टिकट बुक कराने का स्क्रीन शॉट नहीं होता तो संबंधित कर्मी के बिल मंजूर होने में दिक्कतें आती थीं। स्क्रीन शॉट नहीं होने के कारण क्लेम अटक जाता था। स्क्रीन शॉट लेने के पीछे की वजह यह है कि संबंधित विभाग को इससे पता चल जाता है कि वह टिकट कम से कम राशि वाले स्लॉट में से खरीदी गई है। तीनों कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे में एक टाइम स्लॉट ऐसा देंगे, जिसमें कम से कम किराए वाली सीट उपलब्ध हों। अगर वह नहीं है तो कंपनी उस स्लॉट से 10 प्रतिशत ज्यादा किराये वाली सूची दिखा सकती है। जब भी कोई कर्मचारी, उक्त स्लॉट में टिकट बुक करेगा, तो उसे स्क्रीन शॉट नहीं लेना होगा। टिकट पर स्लॉट और समय, लिखा होगा। साथ ही टिकट पर ‘एलटीसी यात्रा’ भी लिखा रहेगा।