दिल्ली। पूरे देश में कोरोना संकट के चलते सबकुछ अस्त व्यस्त हो गया है। इसको देखते हुए सरकार ने लोगों को कई चीजों के लिए छूट दे दी है। ताजा मामला परिवहन महकमे को लेकर है।

मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट को लेकर एक बड़ा एलान किया है। मोदी सरकार ने एक फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ये सभी 30 सितंबर तक वैध रहेंंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार ने ये फैसला कोरोना संकट के चलते लगे हुए लॉकडाउन की वजह से लिया है।

केंद्र सरकार ने जिन दस्तावेजों की वैधता की समय सीमा बढ़ाई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य संबंधित दस्तावेज को शामिल किया गया है। इससे देश के करोड़ों गाड़ी धारकों और डीएल धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। उनको अब छह महीने का अतिरिक्त समय सरकार की तरफ से मुहैया करा दिया गया है।