नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए एक बार फिर अनुपालनों की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है. इसके साथ ही कोविड-19 के उपचार पर खर्च और संक्रमण की वजह से हुई मौत पर मिली अनुग्रह राशि पर कर छूट का भी ऐलान कर दिया है.
कई करदाताओं को कोविड-19 के उपचार पर हुए खर्च की पूर्ति के लिए अपने नियोक्ताओं या फिर शुभचिंतकों से सहायता के रूप में धनराशि मिली है. इस धनराशि आयकर से छूट देने का फैसला किया गया है. यही नहीं कोविड-19 की वजह से हुई मौतों पर नियोक्ताओं और शुभचिंतकों ने परिजनों को मिली वित्तीय मदद पर भी आयकर में छूट देने का फैसला किया गया है. नियोक्ता से मिली रकम पर बिना किसी सीमा के और किसी अन्य व्यक्ति से मिली 10 लाख रुपए तक की धनराशि पर छूट दी गई है. इन फैसलों के लिए जरूरी विधायी संशोधनों का जल्द ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए करदाताओं के लिए अनुपालन का समयसीमा में वृद्धि की गई है.
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 सी के तहत विवाद समाधान पैनल और निर्धारण अधिकारी की आपत्तियां, जिसके लिए इस धारा के तहत फाइलिंग की तारीख 1 जून, 2021 या उसके बाद है, इसे अब उस धारा में उपलब्ध कराए गए समय के भीतर या 31 अगस्त, 2021 तक, जो भी बाद में है, फाइल किया जा सकता है.
- कर कटौती का विवरण, वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 31ए के अंतर्गत 31 मई, 2021 तक या उससे पहले जमा किया जाना था, इसे 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया था, इसे अब 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.
- प्रपत्र संख्या 16 में स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र, नियमों में शामिल नियम 31 के तहत इसे 15 जून, 2021 तक जमा करना था, 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से इसे 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था, इसे अब 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.
- आयकर भुगतान या जमा का विवरण, जो एक निवेश फंड द्वारा पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र संख्या 64डी में अपने यूनिट धारक को दिया गया, उसे नियमों में शामिल नियम 12सीबी के तहत 15 जून, 2021 को या उससे पहले जमा करना था, जिसे 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, इसे अब 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.
- आयकर भुगतान या जमा का विवरण, जो एक निवेश फंड द्वारा पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र संख्या 64सी में अपने यूनिट धारक को दिया गया, उसे नियमों में शामिल नियम 12सीबी के तहत 30 जून, 2021 को या उससे पहले जमा करना था, जिसे 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से 15 जुलाई, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, इसे अब 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.
- अधिनियम की धारा 10(23सी), 12एबी, 35(1)(ii)/(iia)/(iii) और 80जी के तहत प्रपत्र संख्या 10ए/प्रपत्र संख्या 10एबी में आवेदन, ट्रस्टों/संस्थानों/अनुसंधान संगठनों के पंजीकरण/ अनंतिम पंजीकरण/ सूचना/ घोषणा/ स्वीकृति/अनंतिम स्वीकृति के लिए, 30 जून, 2021 से पहले किया जाना जरूरी था, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 को या उससे पहले किया जा सकता है.
- करदाताओं द्वारा निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण, खरीद, निर्माण या ऐसे किसी अन्य कार्य, जिस भी नाम पुकारा जाए, के लिए अधिनियम की धारा 54 से 54 जीबी तक में उल्लिखित प्रावधानों के तहत किसी भी छूट के दावे के उद्देश्य के लिए किए जाने वाले अनुपालन, जिसके लिए अंतिम तिथि 1 अप्रैल और से 29 सितंबर के बीच (दोनों दिनों को मिलाकर) पड़ती है, अब 30 सितंबर को या उससे पहले किए जा सकते हैं.
- प्रपत्र संख्या-15सीसी में त्रैमासिक विवरण, जो 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए प्रेषित धन के संबंध में अधिकृत डीलर द्वारा जमा करना होता है, इसे नियमों में शामिल नियम 37 बीबी के तहत 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा करना था, अब इसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र संख्या-1 में समानता शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) विवरण, जो 30 जून, 2021 को या उससे पहले जमा करना था, इसे अब 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.
- अधिनियम की धारा 9ए की उपधारा (5) के तहत पात्र निवेश फंड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र संख्या 3सीईके के माध्यम से वार्षिक विवरण जमा करना होता है, जिसे 29 जून, 2021 को या उससे पहले जमा करना था, इसे अब 31 जुलाई, 2021 को या उससे जमा किया जा सकता है.
- 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान प्रपत्र संख्या 15जी/15 एच में प्राप्तकर्ताओं से मिली घोषणाओं को अपलोड करना, जो 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले अपलोड की जानी थीं, को 31 अगस्त, 2021 तक अपलोड किया जा सकता है.
- अधिनियम की धारा 245एम की उपधारा (1) के तहत प्रपत्र संख्या 34बीबी में लंबित आवेदन (पूर्व आयकर समाधान आयोग के सामने फाइल की गई थीं) को वापस लेने का विकल्प, जिसे 27 जून, 2021 को या उससे पहले प्रयोग करना था, को अब 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रयोग किया जा सकता है.
- अधिनियम की धारा 139एए के तहत पैन के साथ आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख, जो पहले 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई थी, को अब 30 सितंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
- विवाद से विश्वास (बिना अतिरिक्त धनराशि) के तहत धनराशि के भुगतान की अंतिम तारीख, जो पहले 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाई गई थी, को अब 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
- विवाद से विश्वास (अतिरिक्त धनराशि के साथ) के तहत धनराशि के भुगतान की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2021 अधिसूचित कर दी गई है.
- निर्धारण आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा, जो पहले 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई थी, इसे अब 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
- पेनल्टी आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा जो पहले 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई थी, इसे अब 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
- समानता (इक्वलाइजेशन) लेवी रिटर्न जारी करने की समयसीमा, जो पहले 30 जून, 2021 की गई थी, इसे अब 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.