दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब कोरोना संकट को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता तीस जून तक बढ़ा दी है।
मोदी सरकार ने देश में कोरोना संकट के बीच कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 24 मार्च 2020 या उससे पहले निकाले गये ई-वे बिल की वैधता को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों व्यापारियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि यह तीसरी बार है जब सरकार ने इस बिल की वैधता अवधि बढ़ाई है। इस बारे में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी अधिसूचना में कहा है कि केंद्रीय माल व सेवाकर नियम, 2017 के नियम-138 के तहत 24 मार्च 2020 या उससे पहले जेनरेट किए गए जिन ई-वे बिल की वैधता अवधि 20 मार्च या इसके बाद खत्म हो गई है। अब ऐसे ई-वे बिल को 30 जून 2020 तक वैध माना जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने तीन बार इन बिल्स की वैधता अवधि बढ़ाकर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के चलते देश की सभी बिजनेस गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। सरकार उनको राहत देने की कोशिश में जुटी हुई है।