नई दिल्ली. आपकी फैमिली की इनकम ज्यादा बेहतर नहीं है. इनकम कम होने से बचत नहीं कर पाते और भविष्य को लेकर चिंतित हैं. ऐसे में परेशान होने की बजाए सरकारी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जिससे भविष्य में एक तय आय होती रहे. सरकार ने कमजोर आय वर्ग को देखते हुए ऐसी 2 पेंशन योजनाएं चलाई हैं, जिसमें अलग अलग फैमिली के सदस्य शामिल हो सकते हैं. इनमें एक अटल पेंशन (APY) योजना है और दूसरी पीएम श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM) है. इन दोनों योजनाओं से पति और पत्नी अलग अलग जुड़ सकते हैं. हम यहां एक कैलकुलेशन के आधार पर बताएंगे कि कैसे महज रोज 22 रुपये की सेविंग से पति-पत्नी आजीवन 96 हजार रुपये पेंशन के हकदार बन जाएंगे.

यहां हमने पति की उम्र 30 साल और पत्नी की उम्र 27 साल मानकर कैलकुलेशन की है. दोनों ही योजनाओं में कोई भी 18 साल का भारतीय नागरिक जुड़ सकता है. यहां हमने मान लिया है कि पति और पत्नी में से एक अटल पेंशन योजना से और दूसरा पीएम श्रम योगी मान-धन योजना से जुड़ रहा है. ध्यान रहे कि इन योजनाओं से जुड़ने की उम्र 18 से 40 साल है. उम्र के हिसाब से ही मंथली अंशदान तय होता है. किस उम्र में कितना अंशदान होगा, इसकी जानकारी के लिए हम नीचे दोनों योजनाओं से जुड़ा लिंक दे रहे हैं.

कैलकुलेशन: आजीवन 96 हजार सालाना का इंतजाम

अगर पति अटल पेंशन योजना से 30 की उम्र में 5000 रुपये महीने की पेंशन के लिए जुड़ता है तो उसे महीने का अंशदान 577 रुपये करना होगा. वहीं, पत्नी को 27 की उम्र में 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए पीएम श्रम योगी मान—धन योजना से जुड़ने के लिए महीने का 90 रुपये योगदान करना होगा. इस लिहाज से मंथली कुल योगदान 660 रुपये होगा. यह प्रति दिन के हिसाब से यह राशि 22 रुपये होगी.

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दोनों को यह निवेश 60 साल की उम्र पूरा होने तक करना होगा. इस लिहाज से पति की उम्र 60 साल पूरी होने पर उसे 5000 रुपये मंथली पेंशन मिलने लगेगी. जिसके बाद पत्नी को 3 साल तक हर महीने 90 रुपये के हिसाब से ही अंशदार करना होगा. 3 साल बाद उसे भी 3 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. यानी दोनों को मिलाकर महीने का 8000 रुपये या साल भर में 96 हजार रुपये पेंशन आजीवन मिलता रहगा.

क्या है अलट पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार से गारंटी प्राप्‍त पेंशन योजना है, जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जा रही है. भारत सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है. इस पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चहिए. इस योजना के तहत कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा. इसके तहत कम से कम 1000 रुपये मासिक और अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकता है. 18 साल से 40 साल की उम्र के लोगों को इसके लिए अलग अलग अंशदान करना होगा.

पीएम श्रम योगी मान-धन योजना

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना में सरकार की तरफ से गारंटी मिलती है. यह भी कमजोर आय वर्ग के लिए है. इससे कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा कामगर जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो. साथ ही किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो. योजना के तहत मामूली अंशदान पर 3000 रुपये मंथली पेंशन का प्रावधान है. इसके लिए 18 साल से 40 साल के उम्र के लोगों को 55 रुपये से 200 रुपये महीने तक अंशदान करना होता है. आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है.