अभय मिश्रा, मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में बच्चे की मौत पर बड़ा एक्शन लिया गया हैं। खटखरी गांव में पांच माह के शिशु की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा देने पर रविवार शाम विनोद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। साथ ही संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि विनोद मेडिकल स्टोर के संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता ने बिना किसी डॉक्टर के पर्चे और सलाह के एलोपैथिक दवाएं दी थीं, इसके बाद बच्चे की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच अनुसार, बालक को पिछले एक माह से श्वसन संबंधी परेशानी थी। प्रारंभ में बच्चे का उपचार एक पंजीकृत बाल रोग विशेषज्ञ से कराया गया था, जिसके बाद सुधार न होने पर अभिभावकों ने स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाया।
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आयुर्वेदिक चिकित्सक ने एलोपैथिक औषधियों का उपयोग किया, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इन दवाओं से भी सुधार न होने पर बालक के अभिभावकों ने खटखरी स्थित विनोद मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के पर्चे की दवाएं लीं, इसके बाद से बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। औषधि विक्रय संस्थान विनोद मेडिकल स्टोर, खटखरी को औषधि निरीक्षक ने सील कर दिया है।
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वहीं संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। जांच में पाया गया कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा विक्रय कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 65(2) का उल्लंघन किया गया है। नियंत्रक ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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