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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए सरकार ने प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ किया है। मंत्रालय के सभी विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन ने दिए ये निर्देश

  • एक जनवरी 2026 से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए।
  • ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाइल (File) के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट (Receipt) के माध्यम से किया जाए।
  • अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए।
  • सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-ऑफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं।
  • यथासंभव दस्तावेज को Digitally Generate किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात् स्कैन कर अपलोड करना हतोत्साहित किया जाए।