रायपुर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रमन सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं. बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए सभी किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. किसानों को पंप पर फ्लैट बिजली का चार्ज लगेगा. किसान 1 की बजाय दो पंपों का भी सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका बिजली बिल 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से आएगा. वहीं 5 एचपी और उससे अधिक क्षमता के तीसरे पंप के इस्तेमाल की फ्लैट दर 300 रुपए प्रतिमाह होगी. इसके साथ ही बैठक में किसानों के बकाया बिजली बिल को लेकर भी निर्णय लिया गया है. जिसके अनुसार जारी बिलों को किसानों के विकल्प अुसार फ्लैट रेट पर संशोधित कर भुगतान की सुविधा दी जाएगी. योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 की अवधि निर्धारित की गई है.
ये रहा निर्णय
मंत्री परिषद द्वारा किसानों को बड़ी राहत देने का पहल करते हुए कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता एवं खपत के सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय के अंतर्गत कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत राज्य के सभी किसानों के सभी पंपों पर बिलिंग हेतु फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग-अलग प्रस्तावित की गई है.
कृषक जीवन ज्योति योजना में विस्तार उपरांत इस योजना के अंतर्गत किसानों को विकल्प के अनुसार पंप की क्षमता एवं संख्या के आधार पर बिजली की सप्लाई नीचे दर्शाई गई फ्लैट रेट पर की जावेगी.
- 5 एचपी के द्वितीय पंप पर फ्लैट रेट की दर होगी- 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह
- 5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर फ्लैट रेट की दर होगी- 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह
- 5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर फ्लैट रेट की दर होगी- 300 रुपए प्रति एचपी प्रति माह
इस निर्णय के लागू करने के उपरांत कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत सहजबिजली बिल स्कीम_के तहत किसानों को बिजली बिल की बकाया राशि हेतु जारी बिलों को किसानों के विकल्प अनुसार फ्लैट रेट पर संशोधित किया जा कर भुगतान की सुविधा दी जाएगी. योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 की अवधि निर्धारित की गई है.