जालंधर. पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 20, 21 अक्तूबर को होने वाले पंजाब विधानसभा के सत्र को अवैध करार दे दिया है। राज्यपाल के कार्यालय द्वारा पंजाब विधानसभा को लिखे पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी ऐसा ही सत्र बुलाया गया था जोकि इस तरह का सत्र बुलाना अवैध था, विधानमंडल की स्वीकृत प्रक्रियाओं और प्रथा के खिलाफ और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ था।
राज्यपाल का सरकार अथवा विधानसभा की तरफ ये 18वां पत्र है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लिंक नहर के मामले पर 20 और 21 अक्तूबर का विधानसभा का सत्र बुलाया है। इस पर राज्यपाल ने आपत्ति प्रकट की है। पंजाब राज भवन के अधीन सचिव द्वारा पंजाब विधानसभा के सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि उन्हें राज्यपाल के दिनांक 24 जुलाई, 2023 के पत्र की ओर आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विशेष सत्र के समान विस्तारित सत्र पर राज्यपाल की आपत्ति दर्ज की गई है।
राज्यपाल के इस पत्र को लेकर फिर से चर्चा छिड़ गई है। राज्यपाल अभी तक पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को आज के पत्र समेत 18वां पत्र भेज चुकी है, जिनमे से 1-2 को छोड़ कर शेष का जवाब पंजाब सरकार दे चुकी है। यहां ये भी गौरतलब है कि पंजाब सरकार जहां 20, 21 अक्तूबर को विधानसभा का सत्र लिंक नहर और अन्य मामलों पर बुलाने का प्रस्ताव दे चुकी है। वहीं सरकार 1 नवम्बर को लिंक नहर मामले पर अन्य राजनीतिक दलों को खुली बहस में शामिल होने की चुनौती दे चुकी है।
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